गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है । दरअसल मामला खेसारी लाल और म्यूज़िक कम्पनी Global Music Junction के बीच एक करार को लेकर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल को दो साल तक किसी अन्य म्यूज़िक कम्पनी के लिए गाना गाने के लिए बैन कर दिया है। यानी अब वो एक ही कम्पनी के लिए दो साल तक गाना गाते रहेंगे।
Khesari Lal Yadav vs. Global Music Junction
- खेसारी लाल को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका
- बड़े परदे पर एक साथ टकराई फिल्म लंका में सीता और कसम तिरंगा के
- अब फोन न तोहार आवता – प्रमोद प्रेमी
- कसम तिरंगा के
- बोल राधा बोल – मूवी रिव्यू
आखिर खेसारी और Global Music Junction कम्पनी का मामला क्या है ?
दरअसल , म्यूजिक कम्पनी ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के बीच में एक करार हुआ था । जिसके तहत गायक को मुसिक कम्पनी के लिए 30 महीने में 200 गानों को गाने थे। लेकिन सबकुछ इस करार के मुताबिक नहीं हुआ । इसी अनुबंध के तहत खेसारी ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन Global Music Junction के साथ “लग जाई आग” वीडियो एल्बम किया जिसे अबतक पाँच मिलियन से भी ज़्यादा बार देखा गया है।
म्यूज़िक कंपनी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन (Global Music Junction) के मालिक राजकुमार सिंह की माने तो खेसारी लाल 30 महीनों तक तो कम्पनी के अनुबन्ध के तहत तो रहे लेकिन 200 गाने की जगह गायक ने मात्र 89 गाने ही गाये । और जब 30 महीने पूरे हो गए तो खेसारी लाल यादव अन्य म्यूजिक कंपनियों के लिए सांग्स गाने लगे जबकि खेसारी को अनुबंध के अनुसार कुल २०० गानों को गाना था जो की कुल अनुबंध से 111 गाने कम हैं।
इसके बाद म्यूजिक ग्लोबल जंक्शन ने करार तोड़ने के एवज में खेसारी लाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस कर दिया। और इस प्रकार दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों सौरभ बनर्जी तथा मनमोहन ने मामले की जांच के बाद खेसारी लाल पर करार तोड़ने पर फटकार लगाते हुए म्यूजिक कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के कारण अगले दो साल तक भोजपुरी गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए ही गाना गाएंगे।